नारी शक्ति वंदन को लेकर डॉ अनीता मिश्रा मीडिया कर्मियों से हुई मुखातिब

उत्तर प्रदेश गोंडा
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर डॉ. अनीता मिश्रा ने दिया जोर, मानसिकता बदलने की अपील
🔴 *नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर डॉ. अनीता मिश्रा का जोर, बताया ऐतिहासिक कदम*
🟡 *महिलाओं की शिक्षा और सोच में बदलाव जरूरी, तभी मिलेगा योजनाओं का लाभ*
🔵 *राजनीति में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी, संवेदनशील नीतियों की उम्मीद*
🟢 *जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिलाधिकारी-सीडीओ ने जागरूकता बढ़ाने का किया आह्वान*
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता

Gonda News

गोण्डा : नारी शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जिले की जानी-मानी चिकित्सक डॉ. अनीता मिश्रा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सराहना करते हुए इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से देश की आधी आबादी को एक मजबूत आवाज मिलेगी और उनके सपनों को नई दिशा प्राप्त होगी।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे उनका सशक्तिकरण हुआ है। लेकिन यदि महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, तो वे इन योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगी। इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग को महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा और उनके प्रति सोच में सकारात्मक बदलाव लाना होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि अब तक यह धारणा रही है कि महिलाएं राजनीति में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकतीं, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। महिलाएं जब राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगी तो वे संवेदनशील और जनहितकारी नीतियां एवं कानून बनाएंगी, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा।

डॉ. मिश्रा ने आगे कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने से महिलाओं की जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। जो महिलाएं अब तक केवल परिवार और घर तक सीमित थीं, वे अब जिले, विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी निभाएंगी। ऐसे में महिलाओं को इस अवसर का स्वागत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब एक महिला, जो परिवार की जिम्मेदारियों को संभालती है, देश और प्रदेश के लिए निर्णय लेगी, तो उसमें संवेदनशीलता और सभी के हितों का समावेश होगा।

इस दौरान जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन ने भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से इसके प्रति जागरूक होने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और समाज को संतुलित दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगा।

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