चेक बाउंस के दो मामलों में गोंडा के कारोबारी को डेढ़ साल की कैद, ब्याज समेत चुकाने होंगे ₹2.44 लाख
- सूरत कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला; ‘आनंद क्रिएशन’ के संचालक लालजी दुबे ने दर्ज कराया था आदर्श नामक व्यक्ति पर केस
शिवपूजन पांडे, वजीरगंज।

Gonda News
गोंडा।
व्यापारिक लेन-देन में चेक बाउंस होने के एक मामले में सूरत जिला एवं सत्र न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने गोंडा जिले (उत्तर प्रदेश) के तरबगंज क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति को चेक अनादर (चेक बाउंस) के दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराते हुए डेढ़ साल (1 वर्ष 6 माह) के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने आरोपी को शिकायतकर्ता की मूल बकाया राशि 2,44,000 रुपये पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोड़कर भुगतान करने का भी आदेश जारी किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र स्थित नौबस्ता गांव निवासी लालजी दुबे सूरत में ‘आनंद क्रिएशन’ नाम से टेक्सटाइल/व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाते हैं। व्यापारिक लेन-देन के एवज में आरोपी ने उन्हें चेक दिए थे, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गए। कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी बकाया रकम न मिलने पर लालजी दुबे ने आरोपी के खिलाफ सूरत अदालत में ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट’ (NI Act) के तहत दो अलग-अलग आपराधिक याचिकाएं दाखिल की थीं।
मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता दीपांशु गोविंद खुराना ने अदालत के समक्ष बैंक के साक्ष्य, समझौते के दस्तावेज और कानूनी दलीलें मजबूती से प्रस्तुत कीं।
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