पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में छात्रों को पॉक्सो कानून की दी जानकारी
विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बाल अधिकार, कानूनी सहायता और सुरक्षा उपायों के प्रति किया जागरूक
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता

Gonda News
गोंडा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोंडा के निर्देशन में गांधी जयंती के अवसर पर चलाए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को पीएम श्री फअअ राजकीय इंटर कॉलेज गोंडा में पॉक्सो अधिनियम-2012 और कानूनी सहायता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम प्रधानाचार्य डॉ. सुधीर कुमार पांडेय के संरक्षण तथा पॉक्सो अधिनियम-2012 विशेष अभियान के नोडल अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ल के संयोजन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंकिता सिंह और विशिष्ट अतिथि सिविल जज आकर्ष सिंह रहे।
प्रार्थना सभा के बाद विवेकानंद सभागार में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी बालक-बालिकाएं कानून की दृष्टि से बच्चे हैं। ऐसे मामलों में बच्चे की सहमति का विधिक रूप से कोई महत्व नहीं होता। पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
विद्यार्थियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006, बाल अधिकार, बच्चों की सुरक्षा और कानूनी सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई। अभियान का मुख्य संदेश “18 वर्ष से कम आयु के लिए कानून की स्पष्ट मनाही है, कानून को जानें और अपना भविष्य सुरक्षित करें” बताया गया।
कार्यक्रम में बच्चों को यह भी बताया गया कि किसी परेशानी या अपराध की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112, बाल कल्याण समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त की जा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी गई। बाल पीड़ित की पहचान कानून के तहत सुरक्षित रखे जाने के प्रावधान से भी विद्यार्थियों को अवगत कराया गया।
कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। पॉक्सो अधिनियम और राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित सवालों के जवाब देकर उन्हें कानून के प्रति जागरूक किया गया। विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम से संबंधित पंपलेट भी वितरित किए गए तथा बैनर के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।
जागरूकता अभियान के तहत ‘सेव द चाइल्डहुड’ और ‘नो द लॉ, प्रोटेक्ट योर फ्यूचर’ विषय पर ड्राइंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।
कार्यक्रम में नोडल अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ल, प्रवक्ता सुरेश कुमार सिंह, शालिनी मिश्रा, अभिजीत कुमार सिंह, लेफ्टिनेंट रमेश कुमार शुक्ल, दीपा निर्मल, निकहत अमरीन, महेश यादव, सीमाब अहमद, अभिराम वर्मा, बृजेश कुमार तिवारी, राज वर्धन श्रीवास्तव, पैरा लीगल वालेंटियर्स, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल बृज लाल तिवारी सहित विद्यालय परिवार की सहभागिता रही। आयोजकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को कानून की जानकारी देकर उन्हें अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति सजग बनाना है।
